क्रेडिट कार्ड देने से पहले की रुपए निकाले ,न्यायालय ने दिए मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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बिना इस्तेमाल किए क्रेडिट कार्ड से पैसे निकलने के मामले में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू देवी ने बैंक व अन्य पर केस दर्ज कर विवेचना करने के आदेश ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को दिए हैं। अधिवक्ता रेशु नेहरा ने बताया संजय सिंह पुत्र रोशन सिंह निवासी शास्त्री नगर ज्वालापुर, हरिद्वार ने आरबीएल बैंक व अन्य के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3 ) में लिखित शिकायत दायर की थी। शिकायत में संजय ने बताया था कि उसे आरबीएल बैंक कर्मी ने एक क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था।आरोप लगाया था कि बीते मार्च माह को क्रेडिट कार्ड मिलने से पूर्व ही क्रेडिट कार्ड से दो दिन पहले ही दो ट्रांजैक्शन हुई थी। जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड से कुल तीन ट्रांजैक्शन के माध्यम से साढ़े 54 हजार रुपये किसी अनजान व्यक्ति द्वारा निकाल लिए गए थे। धोखाधड़ी का शिकायतकर्ता को उसके मोबाइल पर मेल व मैसेज चेक करने पर पता चला था। जबकि क्रेडिट कार्ड शिकायतकर्ता के पास ही मौजूद था। शिकायतकर्ता ने किसी अन्य व बैंक कर्मियों पर मिलकर फर्जी रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर उसके खाते में से पैसे निकालने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि क्रेडिट कार्ड मिलने से पूर्व उस पर बैंक कर्मचारियों के ओटीपी नम्बर पूछने के लिए फोन आए थे। शिकायत कर्ता ने बैंक कर्मचारियों व अन्य ने आपस में मिलकर धोखाधड़ी कर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे निकालने का आरोप व आशंका जताई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने स्थानीय कोतवाली ज्वालापुर व पुलिस के आलाधिकारी को शिकायत पत्र दिया था। जिसपर कोई कार्यवाही नहीं होने के बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए शिकायत दायर की। सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मंजू देवी ने बैंक कर्मचारियों व अन्य पर केस दर्ज विवेचना करने के आदेश ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को दिए हैं।