सिर पर रॉड से वार कर हत्या के मामले में प्रॉपर्टी डीलर दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा और ₹20 हजार अर्थदंड लगाया

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हरिद्वार। सिर पर रॉड से वारकर हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे हत्या करने पर आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 21मई 2016 सुबह साढ़े चार बजे ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाष नगर में एक युवक की हत्या हो गई थी। हत्या की वारदात पीएसी रोड सुभाष नगर स्थित राणा प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन पर हुई थी। हत्या के आरोपी नीरज मलिक ने अपने पार्टनर अनिल कुमार को मोबाइल पर सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया था। शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने उसी दिन कोतवाली ज्वालापुर में हत्यारोपी नीरज मलिक पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम लोक थाना व जिला शामली यूपी, हाल पता टिहरी विस्थापित कॉलोनी रानीपुर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। बताया था कि तीन-चार दिन से मृतक गौरव मलिक पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम फुगाना, शामली हत्यारोपी नीरज मलिक को धमकी देकर पैसे मांग रहा था। विरोध करने पर मृतक गौरव मलिक ने उसके पार्टनर पर तमंचे से फायर कर दिया था। फायर से बाल बाल बचे हत्यारोपी प्रॉपर्टी डीलर नीरज मलिक ने उसके सिर पर रॉड से वारकर हत्या कर दी थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्यारोपी नीरज मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।