गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन भाइयों समेत चार दोषी करार, सबको 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा, देखे क्या था मामला?

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गैर इरादतन हत्या के मामले में प्रथम एडीजे सहदेव सिंह ने तीन भाइयों समेत चार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने चारों को पांच-पांच के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पांचवें आरोपी महिला की मृत्यु होने पर उसके विरुद्ध मुकदमा खत्म कर दिया गया था। शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि 18 जुलाई 2012 की शाम एक युवक अरविंद काम से लौट रहा था। तभी रास्ते में अपने घर के सामने आरोपी पीताम्बर, सूरजमल विक्रम पुत्र नकलीराम, पाल सिंह पुत्र फूल सिंह, संदीप व राजकुमारी ने युवक को रोक लिया था। इन्होंने युवक को जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया था। हमले में युवक अरविंद के सिर,कान व कमर पर गंभीर चोटें आई थीं। सभी आरोपियों पर युवक से पांच सौ रुपये छीन लेने का आरोप लगाया गया था। पड़ोसियों ने पीड़ित युवक को हमलावरों के कब्जे से छुड़ाया था। उसी दौरान घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। शिकायतकर्ता ने घायल भाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। पीडित युवक के कान से अधिक खून बहने औरा चोटों से मौत हो गई थी। मृतक अरविंद के भाई जय सिंह ने घटना के आठ दिन बाद सभी आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में दस गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।