कुकर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और ₹50 हजार का अर्थदंड

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मासूम बच्चे से कुकर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजलि नौलियाल ने दोषी युवक को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि नौ सितंबर 2020 में भगवानपुर क्षेत्र के गांव में एक सात वर्षीय बालक घर के बाहर खेल रहा था। इसी आरोपी युवक वहां आया और मासूम बच्चे को अपने साथ जंगल में ले गया था। जहां आरोपी युवक ने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया था। मासूम बच्चे ने घर आकर परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। उसी दिन मासूम बच्चे के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। घटना के दो दिन के बाद पुलिस ने आरोपी शौकीन उर्फ किन्ना पुत्र साजिद उर्फ किस्सा निवासी ग्राम सिसौना थाना भगवानपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद आरोपी  के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने शौकिन को दोषी पाया है।