ताजा खबर: जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष की हत्या के मामले मे पत्नी को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार जुर्माना

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साक्ष्य के अभाव में भाभी दोषमुक्त

हरिद्वार। जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह विर्क की हत्या करने वाली पत्नी रिचपाल कौर को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास एवं 50000 जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त की भाभी सोनी को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि हत्या 11/12 अप्रैल 2015 की रात को हुई थी और 12 अप्रैल 2015 को कश्मीरा सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी सहदेवपुर ने ज्वालापुर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि सुबह करीब 11ः00 बजे शमशेर सिंह ने सूचना दी थी कि उनके पड़ोसी अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह विर्क निवासी सुभाष नगर ज्वालापुर की हत्या उनके घर पर रात के समय कर दी गई है। इस पर कश्मीरा सिंह ने सुभाष नगर आकर देखा तो सुरेंद्र पाल सिंह का शव बिस्तर पर पड़ा था तथा उनके चेहरे एवं छाती पर चोटों के गंभीर निशान थे। जिस पर उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सुरेंद्र पाल सिंह विर्क की हत्या करने के संबंध में ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने सुरेंद्र पाल सिंह की पत्नी व उसके मायके वालों पर भाई की हत्या करने का शक भी जाहिर किया था। पुलिस ने जांच के बाद अधिवक्ता की पत्नी रिचपाल कौर एवं उसकी भाभी सोनी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कराए गए वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने रिचपाल कोर को अपने पति की हत्या करने का दोषी पाया है। जबकि सोनी को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया।