आगामी महाकुंभ के मुख्य स्नान को देखते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश में यह भी कहा है कि इस अवधि के दौरान ऐसे वाहन जो ज्वलनशील पदार्थ ,गैस आदि का आवागमन करते हैं पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे।