प्लाट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले प्रॉपर्टी डीलर, सांसद प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने किसी अन्य के प्लाट को बेचने के नाम पर धोखाधड़ी और मारपीट करने के आरोप में सांसद प्रतिनिधि और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोप है कि रुपये लेने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने रजिस्ट्री नहीं की। रुपये मांगने पर प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर पीड़ित को अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बताने वाले अनिल शर्मा ने मारपीट की। ज्वालापुर पुलिस के अनुसार पांडेवाला ज्वालापुर निवासी महेश शाह पुत्र चंचू शाह ने शिकायत कर बताया कि उसकी जान पहचान बिजेंद्र कपिल पुत्र कुरड़ी सिंह निवासी सीतापुर से हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर ने विश्वास में लेकर तपोवन नगर सुभाष नगर के पीछे एक प्लाट दिखाया था। करीब 10.69 लाख से अधिक में सौदा तय हुआ था। 31 हजार रुपये नगद और 2.39 लाख का चेक महेश शाह की ओर से प्रॉपर्टी डीलर को दिया गया था। 26 नवंबर वर्ष 2010 को रजिस्ट्री कराने के लिए तहसील हरिद्वार बुलाया गया था। आरोप है कि तहसील में प्रॉपर्टी डीलर नहीं पहुंचा। जानकारी जुटाई गई तो मालूम हुआ कि यह प्लाट किसी अन्य व्यक्ति के नाम है। आरोप है कि जब महेश रुपये वापस मांगने 26 जून प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर पहुंचे तो वहां अनिल शर्मा पुत्र मांगेराम शर्मा निवासी पांडे वाला ज्वालापुर मौजूद थे। आरोप है कि अनिल शर्मा ने कार्यालय पर मारपीट और गाली गलौज की। अनिल शर्मा ने खुद को हरिद्वार सांसद का प्रतिनिधि बताया। महेश का आरोप है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र कर झूठी शिकायत भी ज्वालापुर कोतवाली में दी गई थी। जिसकी जांच तत्कालीन बाजार चौकी प्रभारी देवेंद्र सिंह चौहान ने की थी।ज्वालापुर पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने पर महेश ने कोर्ट में शिकायत की। जिसके बाद सोमवार को ज्वालापुर पुलिस ने अनिल शर्मा और प्रॉपर्टी डीलर बिजेंद्र कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर, सांसद प्रतिनिधि ओमप्रकाश जमदग्नि ने बताया कि पूर्व में बनाए गए सभी प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों को पद मुक्त कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी के अनुसार मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।