डरा धमका कर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का आरोप
नाबालिग लड़की को डरा धमका कर बलात्कार करने तथा अश्लील मैसेज भेजने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो जज अंजलि नोलियाल ने आरोपी के विरुद्ध थानाध्यक्ष पथरी को आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार पीड़िता के पिता ने न्यायालय में धारा 156 /3 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें बताया था कि वह अपाहिज है और अपाहिज होने के साथ-साथ खेत में मजदूरी का काम करता है। जबकि उसकी पत्नी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। आरोपी नवरतन चौहान पुत्र ज्ञान सिंह निवासी संदेश नगर कनखल के घर भी वह झाड़ू पोचे का काम करती थी। कई मर्तबा नवरातन चौहान उसके घर पर आया तथा उसकी नाबालिग पुत्री को अकेला घर में देखकर डरा धमका कर बलात्कार किया और घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना वाले दिन पीड़िता के पिता घर पर जब खाना खाने आए तो देखा कि नवरतन चौहान उनकी लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था पीड़िता के पिता को देखकर नवरत्न धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया। परंतु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। न्यायालय के अंदर पीड़िता उपस्थित हुई और अपने साथ घटित घटना को भी बताया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी नवरतन चौहान के विरुद्ध थानाध्यक्ष पथरी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।