उत्तराखंड सरकार शासनादेश आपदा मोचन निधि योजना के अंतर्गत कोविड-19 के अंतर्गत मृतक के विधिक वारिसजनो को ₹50000 की आर्थिक भुगतान किया जाना है। इस हेतु आवेदन पत्र जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून से प्राप्त कर आवश्यक प्रपत्रों के साथ आवेदन किया जा सकता है।