उपभोक्ता आयोग ने बैंक को दिए जमा की गयी किश्त ब्याज के साथ लौटाने के आदेश

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हरिद्वार। गलत तरीके से बीमा पॉलिसी कराने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रबन्धक समेत दो लोगों को उपभोक्ताओं की सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने बैंक में जमा की गई किश्त 77 हजार 539 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति व शिकायत खर्च के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। मौहल्ला शिवपुरी,लक्सर निवासी शिकायतकर्ता नीरज बंसल ने प्रबन्धक विपुल गोयल, एचडीएफसी बैंक लक्सर और राहुल लोहान एचडीएफसी बैंक बालावाली रोड लक्सर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कर कहा कि उसने इन अधिकारियों से एक पॉलिसी बांड कराया था। जिसमें इन्होंने बताया था कि पांच वर्ष तक 77 हजार 539.15 पैसे किश्त जमा करने पर करीब चार लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा लेकिन शिकायतकर्ता की ली गई बांड पॉलिसी में अंकित भुगतान राशि कम दर्शायी हुई थी। आरोप लगाया था कि इन अधिकारियों ने गलत तरीके से पॉलिसी बांड कराया है। उन अधिकारियों के खिलाफ संतोषजनक कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी।