जनहित: मिलावटी दुग्ध की रोकथाम को लेकर दाखिल पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी

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अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई

हरिद्वार। भूमा पीठाधीश्वर, अनन्तश्री विभूषित, स्वामी अच्युतानन्द तीर्थ जी महाराज ने इस प्रेसवार्ता के माध्यम से बताया कि हमने दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मिलावटी दुग्ध उत्पादों पर रोक लगाने की मांग करते हुए दुध में मिलावट करने वालों के विरुद्ध एक पी.आई.एल संख्या-159-2012) दायर की थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोकथाम लगाने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये थे,परन्तु न्यायालय के उक्त दिशा-निर्देशों का राज्य सरकारों एवं एफ.एस.एस.आई. व भारत सरकार द्वारा अनुपालन नही किया। तत्पश्चात् स्वामी अच्युतानन्द तीर्थ महाराज ने सुप्रीम कोर्ट की बैंच को लागु नही करने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका संख्या-4296/2022 दाखिल की गई। दिनांक-17.02.2023 को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश ने फूड सेफ्टी और स्टेन्डर्ड्स आथोरिटी ऑफ इण्डिया व विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर निम्न निर्देश दिये।