नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20वर्ष की कठोर कैद की सजा
हरिद्वार। पथरी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा पोक्सो एक्ट के मामले में एडीजे एफटीएससी न्यायधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और एक लाख दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान के अनुसार 14 अप्रैल 2020 को पथरी क्षेत्र के गांव से एक नाबालिक लड़की शौच के लिए खेत में गई थी, काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों के द्वारा पीड़िता को तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चल था, अगले दिन पीड़िता ने आरोपी युवक की बुआ के घर से फोन कर पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी। उसी दिन पीड़िता का भाई और आरोपी युवक के भाई अपनी बुआ के घर पहुंचे जहां से आरोपी युवक फरार हो गया था। पीड़िता को उसके घर से अपने घर ले आए थे। शिकायतकर्ता पिता ने घटना के चार दिन बाद आरोपी प्रताप निवासी थाना पथरी के खिलाफ अपनी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने दुष्कर्म करने व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों और पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि आरोपी युवक उसे जबरदस्ती बहला-फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाकर अपनी बुआ के घर मंगलोर ले गया था। वहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी प्रताप के खिलाफ धारा 363, 366ए, 376 आईपीसी धारा कोर्ट में दाखिल की थी शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से 9 गवाह पेश किए।
नकदी व स्मैक समेत तस्कर दबोचा
हरिद्वार। नगर कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 7 ग्राम स्मैक, नकदी और बाइक भी बरामद की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस टीम ने आनंदवन समाधि कट रोड़ी बेलवाला के पास से बाइक से स्मैक तस्करी सत्य प्रकाश गिरी चेला महंत आरती गिरी निवासी गाजीवाला हिमालयन स्कूल के सामने थाना श्यामपुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्ज से स्मैक, इलेक्ट्रोनिक तराजू, 42 हजार रूपए और बाईक बरामद की गयी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकद्मा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम में एसआई प्रवीण सिंह रावत व कांस्टेबल चेतन सिंह शामिल रहे।