बड़ी खबर:  महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप व हत्या के विरोध में सरकारी डाक्टरों की हड़ताल

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सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराते हुए दी सेवा

हरिद्वार:  प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के आह्वान पर जनपद हरिद्वार के सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक शनिवार को 24घंटे की हड़ताल करेंगे। चिकित्सकों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ना लाजिमी है। गौरतलब है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या से देशभर के डॉक्टर आक्रोशित है। इस घटना के विरोध में शुक्रवार 16अगस्त को जिला हरिद्वार के सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने प्रदर्शन करते हुए काली पट्टी बांध कर कार्य किया। वहीं शनिवार को सभी चिकित्सक 24घंटे हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तराखंड शाखा हरिद्वार के अध्यक्ष डॉ.यशपाल तोमर के नेतृत्व में शुक्रवार को हरिद्वार जिला,महिला एवं मेला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों एवं कर्मचारियों ने बाजू काली पट्टी बांधकर सेवा दी। वहीं शनिवार को सभी चिकित्सक एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। बताया गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। विरोध प्रदर्शन में डॉ.यशपाल तोमर अध्यक्ष पीएमएचएस हरिद्वार,डॉ.सीपी त्रिपाठी (पीएमएस),डॉ.राजेश गुप्ता(सीएमएस),डॉ.संदीप निगम,डॉ.आरवी सिंह,डॉ.सुब्रत अरोड़ा,डॉ.निष्ठागुलाटी,डॉ.पूनम,डॉ.महेश्वरी,डॉ.अल्पना,डॉ.सोनी,डॉ.विकासदीप,डॉ.निशात,डॉ.स्वाति,डॉ.निशा एवं हरिद्वार के सभी अस्पताल जिला अस्पताल मेला अस्पताल एसडीएच रूड़की और सभी सीएचसी और पीएचसी के डॉक्टर नर्सिंग अधिकारी पैरामेसी अधिकारी और कर्मचारी द्वार काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया।

विवाहिता की हत्या के मामले में पति,सास सहित छह आरोपियों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा
हरिद्वार। दहेज की मांग पूरी न होने पर आपस में षड्यंत्र रच विवाहिता की हत्या करने वाले पति,सास समेत छह आरोपियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने 20-20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि ग्राम भिकक्मपुर जीतपुर निवासी केशोराम की पुत्री मंजू की शादी जुलाई 2013 में आरोपी राजेश कुमार पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर के साथ हुई थी। शादी में रिपोर्ट कर्ता केशोराम ने अपनी हैसियत से दान दहेज दिया था।शादी के बाद से ही पुत्री को उसका पति व उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए प्रताडित करने लगे थे। ससुरालियों पर उत्पीड़न,प्रताड़ित व ताने मारकर पुत्री को तंग व परेशान करने व पांच लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट कर्ता ने इस संबंध में आरोपी दामाद व उसके परिजनों व रिश्तेदारों से बात की, तो उन्होंने भविष्य में ऐसा नही होने का भरोसा दिलाया था। जिसपर शिकायतकर्ता ने समझाकर पुत्री मंजू को उसकी ससुराल वापिस भेजा था। शिकायत कर्ता ने बताया कि 15अक्टूबर 2014 में संदिग्ध हालात में उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। पुत्री की मृत्यु के बाद उसकी नाती अपनी ननिहाल में रह रही थी। कुछ दिन के बाद नाती के कपड़े लेने के लिए पुत्री की ससुराल पहुंचे। जहां कपड़ों में मृतक पुत्री मंजू का सुसाइड नोट मिला था। घटना के संबंध में मृतका मंजू के पिता ने आरोपी दामाद राजेश कुमार पुत्र धीर सिंह,उसकी सास ज्ञानवती व इंद्राज पुत्र जीराम निवासीगण ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर,महेन्द्र पुत्र सुगन व फूल समंदरी पत्नी महेंद्र निवासीगण ग्राम लालपुर थाना खानपुर और मेघराज पुत्र मुखराम निवासी ग्राम व कोतवाली लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें में वादी पक्ष की ओर से 12 व बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय में सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।