आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी पति व सास को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा

Listen to this article

हरिद्वार: विवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले पति व सास को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने पांच पांच साल का कठोर कारावास व पांच पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि हरिपुर कला,रायवाला,देहरादून निवासी कर्ण सिंह ने 12 मार्च 2023 को अपनी पुत्री डॉली के पति विनीत सैनी पुत्र जयप्रकाश निवास खड़खड़ी हरिद्वार व सास पार्वती पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने मारपीट व गाली गलौज कर घर से निकाल दिया था। जिससे उनकी पुत्री ने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली है। कोतवाली नगर पुलिस ने पति व सास के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने, आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया था। जिसके अनुसार करण सिंह ने वर्ष 2021 में अपनी पुत्री डॉली की शादी आरोपी पति विनीत सैनी के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति व सास दहेज की मांग पूरी नहीं होने के चलते पुत्री को प्रताड़ित करने लगे थे। वादी पक्ष ने साक्ष्य में 12गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।