हरिद्वार ड्रग्स एसोसिएशन ने इस आदेश का किया स्वागत
हरिद्वार में अब मेडिकल स्टोर पर दवाओं के मूल्यों की सूची लगाना अनिवार्य हो गया है।
यह आदेश केमिस्ट, थोक विक्रेताओं और ई-फार्मेसी सभी पर लागू होगा।
दवा उत्पादन करने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मूल्य सूची विक्रेताओं तक पहुंचे।
इस आदेश के बाद, मरीजों को दवाओं के लिए तय कीमत से अधिक भुगतान नहीं करना होगा।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 3111 दवाओं के अधिकतम दाम तय किए हैं।
इन दवाओं में कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, बीपी, किडनी रोग, एचआईवी, न्यूरोलॉजिकल विकार, मनोरोग विकार, दर्द निवारक, ज्वरनाशक और सूजन रोधी दवाएं शामिल हैं।
हरिद्वार ड्रग्स एसोसिएशन ने इस आदेश का स्वागत किया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि इस नियम के तहत निर्माताओं को अधिक जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि सभी खुदरा विक्रेताओं को रेट लिस्ट चस्पा करनी होगी ताकि लोग दवाओं के मूल्यों की जांच कर सकें।
उन्होंने यह भी बताया कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ई-फार्मेसी को भी इस नियम का पालन करना होगा और दवाओं की मूल्य सूची को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना होगा।