उत्तराखंड में बिना लाइसेंस और खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री पर प्रतिबंध

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बिना लाइसेंस और खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दूषित आटे से होने वाली बीमारियों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिया गया है।
कुट्टू के आटे के नमूने असुरक्षित पाए गए
हाल ही में, देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों से एकत्र किए गए कुट्टू के आटे के छह नमूने परीक्षण में विफल रहे। इन नमूनों में कीटनाशक और फंगस जैसे हानिकारक तत्व पाए गए, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को मिलावटी और असुरक्षित नमूनों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं।

नए दिशानिर्देश जारी

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर राजेश कुमार ने कहा कि कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार:
* कुट्टू का आटा केवल सीलबंद पैकेटों में ही बेचा जा सकता है।
* पैकेटों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार लेबलिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
* बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
* जनता केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से सीलबंद पैकेटों में ही कुट्टू का आटा खरीदें। यदि उन्हें मिलावट या असुरक्षा का कोई संदेह हो, तो वे तुरंत खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग को सूचित करें।