नई दिल्ली: भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने राजस्थान लघु समाचार पत्र संपादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल भारती द्वारा दायर एक शिकायत पर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरएनआई) और केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।
शिकायत का विवरण:
* बाबूलाल भारती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरएनआई और सीबीसी गांव, तहसील और जिला स्तर के छोटे समाचार पत्रों (जिनका सर्कुलेशन 25,000 से कम है) को आए दिन नए-नए आदेश जारी कर परेशान कर रहे हैं।
* माननीय न्यायमूर्ति अध्यक्ष महोदया ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आरएनआई और सीबीसी को दो सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
* पीसीआई सचिव शुभ्रा गुप्ता द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (1) के तहत इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।
पीसीआई का आदेश:
* पीसीआई ने आरएनआई और सीबीसी से इस मामले में दो सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का आग्रह किया है, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
* पीसीआई ने शिकायत पर विचार करने के बाद प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के धारा 13 (1) के अंतर्गत प्रसंगत प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।
बाबूलाल भारती का बयान:
* बाबूलाल भारती ने कहा कि उन्होंने आरएनआई और सीबीसी द्वारा छोटे समाचार पत्रों को परेशान किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।