जिनके पास दो शस्त्र लाईसेंस है,तत्काल एक जमा करायें,नही तो होगा निरस्त -जिलाधिकारी

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हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि गृह विभाग के आदेशानुसार, जिन शस्त्रधारकों के पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं, उन्हें इस महीने के अंत तक एक शस्त्र जमा करना होगा, अन्यथा उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन करें और उन लाइसेंसधारकों की पहचान करें जिनके पास यूआईएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) नहीं है, और इसकी सूचना 25 अप्रैल तक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को दें ताकि शासन को सूचित किया जा सके।
(1) हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंसों से संबंधित नवीनतम सरकारी आदेश खोजें।
(2) गृह विभाग के उस विशिष्ट आदेश को खोजें जिसके अनुसार दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को एक जमा करना आवश्यक है।
(3) शस्त्र लाइसेंस जमा करने की अंतिम तिथि और प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
(4) यूआईएन (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) क्या है और शस्त्र लाइसेंस के लिए यह क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी प्राप्त करें।
(5) हरिद्वार में शस्त्र लाइसेंसों के सत्यापन की प्रक्रिया और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के बारे में पता करें।
(6) यदि शस्त्र लाइसेंस जमा नहीं किए जाते हैं तो निरस्तीकरण की प्रक्रिया और संभावित परिणामों की जानकारी प्राप्त करें।
(7) इस आदेश के संबंध में हरिद्वार के निवासियों के लिए कोई आधिकारिक दिशानिर्देश या सार्वजनिक सूचना जारी की गई है या नहीं, यह देखें।
(8) भारत में शस्त्र लाइसेंस नियमों और विनियमों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करें ताकि इस विशेष आदेश के संदर्भ को समझा जा सके।