हरिद्वार में किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

Listen to this article

हरिद्वार:  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार और जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रशांत जोशी के आदेशानुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिला मुख्यालय, रोशनाबाद स्थित प्राधिकरण के हॉल में आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि और प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने संयुक्त रूप से “हक हमारा है” नारे के साथ कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों जैसे जेजेबी, सीडब्ल्यूसी, एसपीजेयू, आरपीएफ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग और अन्य सदस्यों ने प्रतिभाग किया।
कार्यशाला में लॉ इंटर्न के छात्रों ने पीपीटी के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 पर विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान न्यायाधीश कंचन चौधरी ने प्रतिभागियों के साथ-साथ इंटर्नशिप के छात्र-छात्राओं, पीएलवी और अधिकार मित्रों को भी इस अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। कार्यशाला का संचालन एडवोकेट रमन कुमार सैनी ने किया।
कार्यशाला का समापन प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करके किया गया। अंत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी “एक मुट्ठी आसमान” और “डॉन (ड्रग जागरूकता और कल्याण नेविगेशन) योजना 2025” पर जारी वीडियो सभी प्रतिभागियों को दिखाए गए।