हरिद्वार, 3 जुलाई 2025: रुड़की के माधोपुर में 25 अगस्त 2024 को गौमांस तस्करी के आरोप में जिस युवक वसीम पुत्र नसीम निवासी सोहलपुर गाड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, उस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। हरिद्वार की जिला कोर्ट ने गौ स्क्वायड टीम के एक उप निरीक्षक और दो कांस्टेबलों सहित तीन नामजद और तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।ह घटना गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर में हुई थी। पुलिस और गौ स्क्वायड टीम का दावा था कि वसीम स्कूटी पर गौमांस की तस्करी कर रहा था और पकड़े जाने के डर से तालाब में कूद गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई।लांकि, मृतक वसीम के परिजनों ने गौ स्क्वायड टीम पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का कहना था कि टीम के सदस्यों ने देर रात वसीम के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे तालाब में फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी डूबने से मौत हो गई।रिजनों ने इस मामले में न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब, हरिद्वार के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया है कि उप निरीक्षक शरद कुमार, कांस्टेबल सुनील सैनी, कांस्टेबल प्रवीण सैनी और तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करें और 24 घंटे के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) न्यायालय में प्रस्तुत करें। नहर कोतवाली के एसएसआई अजय शाह ने इस संबंध में पुष्टि की है कि उन्हें मुकदमा दर्ज करने के आदेश प्राप्त हो गए हैं। इस आदेश के बाद अब इस मामले में आगे की जांच की दिशा बदल सकती है और पुलिसकर्मियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल की जाएगी।
2025-07-03