नाबालिग से दुष्कर्म: आरोपी दिलीप मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

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हरिद्वार, 17 जुलाई 2025 – हरिद्वार की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दिलीप मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि यह घटना 28 सितंबर 2023 को सिडकुल थाना क्षेत्र में हुई थी, जब 13 वर्षीय पीड़िता लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिली, तो पीड़िता के पिता ने सिडकुल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
लगभग दो महीने बाद, पीड़िता को आरोपी दिलीप मिश्रा के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद, पीड़िता के पिता ने आरोपी दिलीप मिश्रा, पुत्र चतुर्भुज मिश्रा, निवासी ग्राम केडवा, थाना गोला गोकरनाथ, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने आरोपी दिलीप मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने आरोपी दिलीप मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मुकदमे के दौरान, पीड़िता और उसके पिता दोनों ने अपने बयानों में घटना की पुष्टि की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस स्टाफ की जानकारी:
* थाना: सिडकुल थाना
* अधिकारी: (जानकारी उपलब्ध नहीं, आमतौर पर विवेचक या संबंधित थाना प्रभारी होते हैं)
* अन्य पुलिसकर्मी: (केस से जुड़े अन्य पुलिसकर्मी, जैसे गिरफ्तारी करने वाली टीम, जांच अधिकारी आदि)