हरिद्वार: शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।
विवरण के अनुसार, वर्ष 2017 में आरोपी ने युवती से शादी का वादा किया था। पीड़िता की माँ ने शादी के लिए हामी भर दी थी। लेकिन, माँ की मृत्यु के बाद आरोपी ने युवती का यौन शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मुख्य बिंदु:
* आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण किया।
* अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
* आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है।
2025-01-07