हरिद्वार: बहादराबाद विकासखंड के शाहपुर शीतलाखेड़ा गांव में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण केंद्र के सरकारी भवन को अवैध रूप से ध्वस्त करने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने 16 अगस्त, 2024 को बिना किसी विभागीय अनुमति (NOC) के ही भवन को गिरा दिया था।
प्रभारी पिंकी यादव ने इस अवैध ध्वस्तीकरण की जानकारी समय रहते विभागीय अधिकारियों को दी थी। जांच के बाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार और चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादराबाद ने संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके लिए 28 सितंबर, 2024 और 9 अक्टूबर, 2024 को विभागीय पत्र भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर पुलिस चौकी फेरुपुर में आवेदन दिया। जब यह मामला मुख्य विकास अधिकारी (CDO) आकांक्षा कोंडे तक पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। CDO के हस्तक्षेप के बाद, थाना पथरी पुलिस ने संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया।
घटना के बाद जारी अपने वीडियो बयान में CDO आकांक्षा कोंडे ने साफ शब्दों में कहा, “सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है। इस तरह की घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने स्वयं संज्ञान लेकर FIR दर्ज करवाई है और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
CDO के इस कड़े रुख की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। प्रशासन की इस तत्परता से यह संदेश गया है कि सरकारी संपत्ति से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही संभावित आरोपियों से पूछताछ भी की जाएगी।