हरिद्वार: नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अंकित यादव की जमानत याचिका को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दिया है।सरकारी वकील भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 14 दिसंबर 2024 को आरोपी अंकित यादव ने पीड़िता को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उसे अपने कमरे पर ले गया, जहाँ उसने दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस दौरान पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया था।बाद में, आरोपी ने वह अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने घटना के बारे में बताया, तो आरोपी ने उसके जीजा को जान से मारने की धमकी भी दीपीड़िता की शिकायत के बाद, सिडकुल थाना पुलिस ने आरोपी अंकित यादव (पुत्र राम कुमार यादव, निवासी गोविंद नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, हाल पता रावली महदूद) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
2025-07-26