स्नेक के धंधे में शामिल महिला की जमानत याचिका खारिज

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स्मैक के घंघे में श स्मैक के धंधे में शामिल आरोपी महिला की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस बीबी पांडेय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि मार्च 2021 में देहरादून में तैनात एटीएफध्एडीटी के प्रभारी निरीक्षक शरद चन्द गुसांईं को ज्वालापुर क्षेत्र से बड़े स्तर पर स्मैक समेत कई नशीली चीजों के अवैध व्यापार की सूचना मिली थी। आरोप लगाया है कि ज्वालापुर निवासी सत्तार व राहिल अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित तरीके से अवैध मादक पदार्थों का कारोबार कर रहे हैं। यही नहीं, आरोपी सत्तार पर पुलिस को चकमा देने की नीयत से दूसरे व्यक्ति की आईडी कार्ड पर फोन इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। इसी दौरान मुख्य आरोपी सत्तार, राहिल की मोबाइल रिकॉर्डिंग पर आरोपी सत्तार की सरपरस्ती में संगठित गिरोह व आरोपी महिला गंगेश की भूमिका का खुलासा होने का आरोप है। पुलिस टीम ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला गंगेश पत्नी मोहनलाल यादव निवासी मौहल्ला कस्साबान ज्वालापुर को भी चालान कर जेल भेज दिया था।