उपभोक्ता आयोग ने दिए मोबाइल सहित 15 हजार लौटाने के आदेश

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जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कंपनी सैमसंग, सर्विस सेंटर व विक्रेता को मोबाइल कीमत समेत ठीक कराने में खर्च हुई राशि 4 हजार 645 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति नौ हजार व शिकायत खर्च के रूप में दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता सुलेन्द्र पुत्र जनेश्वर निवासी गुघाल रोड पांडेवाला ज्वालापुर ने मोबाइल कम्पनी सैमसंग टेलीकम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर यूपी,स्थानीय सर्विस सेंटर, अम्बा कम्युनिकेशन शंकर आश्रम ज्वालापुर व विक्रेता त्रिपाठी मोबाइल गैलरी मॉडल कॉलोनी रानीपुर मोड हरिद्वार के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी थी।  शिकायत में बताया था कि शिकायतकर्ता ने मोबाइल कंपनी निर्मित एक सैट सोलह हजार रुपये में खरीदा था। स्थानीय विक्रेता ने उसे उक्त मोबाइल की एक वर्ष की वारन्टी दी थी। लेकिन कुछ दिन के बाद उक्त सैट में नेट सर्फिंग, हैंग होने,जल्दी गर्म होना, चार घन्टे में बैटरी डिस्चार्ज होने, कॉल नही होने व एप्लिकेशन बन्द हो जाती है। शिकायतकर्ता ने खराब सैट को सर्विस सेंटर से ठीक कराया था। लेकिन इसके बाद उक्त सैट फिर खराब हो गया था। जिसपर शिकायतकर्ता दोबारा सर्विस सेंटर पर ले गया था। जहां सर्विस सेंटर ने सैट ठीक कराने पर उससे चार हजार 645 रुपये लिए थे। थोड़े दिन बाद ही फिर उक्त सैट खराब होने लग गया था। सभी से खराब सैट ठीक नहीं होने की शिकायत की गई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता खराब सैट को ठीक कराने के लिए स्थानीय विक्रेता के पास ले गया था। जिसपर स्थानीय विक्रेता ने उसे खराब सैट ठीक करने से इंकार कर दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। शिकायत पर सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढ़ा व विपिन कुमार ने मोबाइल कंपनी, स्थानीय सर्विस सेंटर व विक्रेता को उपभोक्ता सेवाओं में कमी करने का दोषी पाया है।