छात्र का स्थानांतरण प्रमाण पत्र न देने पर मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, आयोग ने प्रमाण पत्र देने और फीस जमा करने का आदेश पारित किया

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जिला उपभोक्ता आयोग ने स्कूल प्रधानाचार्य को छात्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ ही शिकायतकर्ता को आवेदन पत्र के साथ शेष फीस जमा करने के भी आदेश दिया है। शिकायतकर्ता रंजन त्यागी पुत्र देवेंद्र त्यागी निवासी ग्राम नगला इमरती रुड़की ने प्रधानाचार्य आर्मी पब्लिक स्कूल नम्बर दो बीईजी एंड सेंट्रल कैंट रुड़की के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी।बताया था कि वर्ष 2017 में उसने अपने पुत्र अक्षत त्यागी का एडमिशन प्रथम कक्षा में कराया था। उस समय एडमिशन व सिक्योरिटी फीस जमा कराई थी। इसके बाद भी शिकायतकर्ता नियमित रूप से स्कूल फीस बैंक के माध्यम से जमा कराता रहा है। वर्ष 2018-19 में उसके पुत्र ने कक्षा दो उत्तीर्ण कर ली थी।जिसपर शिकायतकर्ता अपने पुत्र को कक्षा तीन में दूसरे स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रवेश दिलाना चाहता था। इसके लिए शिकायतकर्ता ने अपने पुत्र की टीसी व सिक्योरिटी फीस लौटाने की मांग की। जिसपर स्कूल ने छात्र का रिजल्ट कार्ड दे दिया था लेकिन टीसी व सिक्योरिटी फीस नहीं दी थी। रोजाना बहानेबाजी व कई बार सम्पर्क करने पर भी टीसी नही दी। यही नहीं, शिकायतकर्ता ने प्रधानाचार्य पर छात्र का दूसरे स्कूल में प्रवेश कराने की वजह से उससे रंजिश रखने का आरोप लगाया है। नोटिस भिजवाने के बाद भी प्रधानाचार्य ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्यों अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने विपक्षी को उपभोक्ता सेवा में कमी करना पाया है।