नैनीताल ,उच्च न्यायालय ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर जिलाधिकारी नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी कर 31 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में नैनीताल निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 2018 मेें जिलाधिकारी नैनीताल व नगरपालिका को निर्देश दिए थे कि मल्लीताल पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों को चिह्नित कर फड़ लगाने की अनुमति दी जाए और इसकी समय सीमा भी तय हो।
प्रशासन व पालिका द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 121 फड़ व्यवसायियों को चिह्नित किया गया। लेकिन पंत पार्क में फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। चिह्नित फड़ व्यवसायियों के अलावा अन्य लोग भी फड़ लगा रहे हैं, जिससे पर्यटकों व राहगीरों को दिक्कत हो रही है। पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है।(गस)