61 लाख की धोखाधड़ी करने वालो के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दंपति सहित चार पर मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

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थाना बहादराबाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी के मामले में दम्पत्ति सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बहादराबाद थाना क्षेत्र के रोहालकी किशनपुर में एक महिला से जमीन दिलाने के नाम पर ऋषिकेश निवासी दंपति समेत चार लोगों ने लाखों की धोखाधड़ी कर ली। रकम वापस मांगने पर गाली गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश निवासी पति-पत्नी समेत चारों लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सोनिया चैहान पत्नी अजय चैहान निवासी बहादराबाद ने कहा कि नवंबर 2016 में रोहालकी किशनपुर में एक जमीन का हिस्सा खरीदने के लिए देखा था। जगजीतपुर निवासी एक परिचित के माध्यम से उनके घर पर बैठकर ऋषिकेश निवासी दंपति से मौखिक रूप से जमीन खरादने का सौदा डेढ़ करोड़ रुपये में तय हुआ। जिसमें बतौर 45 लाख बयाना दिया गया था। बयाना देते समय एक लिखित नोटरी एग्रीमेंट में किया गया था। तीन माह के समय के साथ फरवरी 2017 में जमीन का बैनामा किया जाना था। लेकिन निर्धारित समय से दो दिन पहले ही रुपयों की जरूरत बताते हुए दंपति उनके घर आई और 16 लाख रुपए ले गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आनंद सिंह राणा ने फर्जी तरीके से कूटरचना कर उक्त बैनामे पर अपनी फोटो चस्पा कर ली। आरोप है कि जब उनको धोखाधड़ी का पता लगा तो अपनी पूरी रकम 61 लाख रुपये वापस लौटने को कहा था। आरोप है कि उसके साथ गाली गलौच की गई। मारपीट कर परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई। जब पुलिस ने उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया तो पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। थाना प्रभारी संजीव थपलियाल ने बताया कि लक्ष्मी पत्नी आनंद सिंह राणा, आनंद सिंह राणा पुत्र शेर सिंह राणा, अश्वनी राणा पुत्र आनंद सिंह राणा निवासीगण बनखंडी ऋषिकेश और राकेश राजपूत पुत्र गोपी सिंह निवासी जगजीतपुर थाना कनखल के खिलाफ धोखाधड़ी गाली-गलौज मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।