बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 साल की कठोर कारावास की सजा और 20 हजार का अर्थ दंड

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हरिद्वार। बच्ची से छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने के मामले में अपर जिला जज,एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को चार साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर 2019 की शाम को पथरी क्षेत्र के गांव में एक पांच वर्षीय बच्ची खेल रही थी। उसी दौरान वहां पर आरोपी युवक पहुंचा और पीड़िता को पड़ोसी के मकान में अंदर ले गया था। जहां युवक बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा था। साथ खेल रहे बच्चों को देखकर वहां से भाग गया था। बच्ची ने रोते हुए घर आकर अपनी मां को सारी आपबीती बताई थी। शिकायत लेकर पहुंची पीड़ित बच्ची की मां को देखकर आरोपी युवक अपने घर से भाग गया था। बच्ची की मां ने आरोपी आदेश पुत्र तेजपाल के खिलाफ छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए थे।