बड़ी खबर: उत्तराखंड में लग सकते है कोविड को लेकर कड़े प्रतिबंध?

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*देश के साथ उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही है कोविड-19 की तीसरी लहर*

उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर दिखने लगी है कोरोना वायरस और नये वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है । वर्किंग ग्रुप कॉविड -19 , इंडियन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन एन के अरोड़ा के अनुसार भारत में तीसरी लहर का आगाज हो रहा है।  नई दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अब केवल लॉकडाउन ही विकल्प बचा है । उत्तराखंड ने तो पहले ही कॉविड से बचाव के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। नए वेरिएंट के मामलों को देखते हुए अन्य प्रतिबंधों का दौर भी शुरू हो सकता है। दिल्ली (राज्य) में अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है, यानी शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. वहीं, जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. उधर, मुंबई में भी कोविड मामलों में होती बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, यानी शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है।  वहीं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।  

इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राज्य में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया है। मतलब शनिवार और रविवार को घर से बिना वजह निकलने पर पाबंदी लगा दी है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है।  पता हो कि दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत सभी सिनेमाघर और जिम पहले ही बंद कर दिए हैं।

इन राज्यों के बाद अब यूपी में संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला है. अब बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार हरकत में आ गई है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू से लेकर स्कूल बंद तक कई अहम फैसले ले लिए हैं। फैसले कुछ इस प्रकार हैं।

– रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहने वाला है. यह व्यवस्था 6 जनवरी से लागू कर दी जाएगी।

– कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित किया जाए. इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा. साथ ही जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50  फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। 

– राज्य के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी, ट्रस्ट आदि संस्थाओं, कंपनियों, ऐतिहासिक स्मारक, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों, होटल-रेस्त्रां, औद्योगिक इकाइयों में तत्काल प्रभाव से कोविड हेल्प डेस्क क्रियाशील करा दिया जाए.  वहीं, शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो, खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए।

– इससे पहले, योगी सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया था. इसके तहत रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से सख्ती बढ़ा दी गई है. राज्य की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति की कोरोना जांच कराने के भी निर्देश जारी किए गए ।

लॉकडाउन में क्या-क्या हो सकता है? 

कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तर्ज पर यदि इस बार भी लॉकडाउन लगा तो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग से लेकर शॉपिंग मॉल, थिएटर मल्टीप्लैक्स, रेस्टोरेंट इत्यादि बंद हो सकते हैं. मंदिर-मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा खुले तो रहेंगे, लेकिन श्रद्धालु के जाने पर पाबंदी लग सकती है. वहीं, शादियों में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे. साथ ही बिना वजह घर से निकलने की पाबंदी लग सकती है. इसके अलावा, राज्यों की सीमाओं पर लोगों की चेकिंग की जाएगी, साथ ही लोगों के किसी स्थान पर जमा होने नहीं दिया जाएगा.