कॉविड-19 से मृतकों के विधिक वारिसजनों को मिलेंगे ₹50 हजार

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*शासनादेश जारी*

उत्तराखंड सरकार शासनादेश आपदा मोचन निधि योजना के अंतर्गत कोविड-19 के अंतर्गत मृतक के विधिक वारिसजनो को ₹50000 की आर्थिक भुगतान किया जाना है। इस हेतु आवेदन पत्र जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून से प्राप्त कर आवश्यक प्रपत्रों  के साथ आवेदन किया जा सकता है।