जिला प्रशासन ने महापंचायत के आयोजन पर लगाई रोक, धारा 144 लागू

Listen to this article

हरिद्वार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित धर्म संसद को लेकर दिशा-निर्देश के बाद रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने पांच गांव में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक डाडा जलालपुर गांव के आसपास पांच किलोमीटर की दूरी पर किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं होगी। आज रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जिले के डीएम विनय शंकर पांडेय और एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने यह बड़ी कार्यवाही की है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने बताया कि सोशल मीडिया पर डाडा जलालपुर की घटना के बाद लगातार नजर रखी जा रही है, किसी को भी महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस महापंचायत में भाग लेने वाले लगभग 33 लोगों के खिलाफ पुलिस अभी तक कार्यवाही कर चुकी है। क्षेत्र का माहौल खराब करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्यवाही करेगी। डाडा जलालपुर गांव से लगने वाले डाडा पट्टी,फरकपुर,कालसो, खेलड़ी,मानक मजरा,खेडीशिकोहपुर,बहबलपुर,और सिकरौढा में धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने कहा कि जिला प्रशासन क्षेत्र में पूरी तरह से नजर बनाये हुए हैं किसी को भी कानून हाथ मे लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डाडा जलालपुर में धारा 144 लागू है किसी भी तरह का आयोजन नहीं होगा ना ही भीड़भाड़ जमा होगी। पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स डाडा जलालपुर में तैनात कर दी गई है। पुलिस अधिकारी और जिला प्रशासन पल-पल पर नजर बनाये हुए है। एसएसपी ने बताया कि डाडा जलालपुर गांव के पांच किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस अधिकारी पल-पल पर नजर रखेंगे। सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह भी मौजूद रहे।