हरिद्वार l उप जिलाधिकारी ,हरिद्वार श्री पूरन सिंह राणा ने सूचित किया है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2022 को थाना पथरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शिवगढ़ व ग्राम फूलगढ़ में शराब पीने से हुई कतिपय व्यक्त्तियों की मृत्यु होने की सूचना समाचार-पत्र एवं विभिन्न माध्यम से प्राप्त होने के फलस्वरूप जनपद हरिद्वार में वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट महोदय हरिद्वार के कार्यालय आदेश संख्याः 8657/मु०वै०अधि0 / 2022-23, दिनांक 10 सितम्बर, 2022 के द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2022 को जनपद व तहसील हरिद्वार के ग्राम शिवगढ़ व फूलगढ़ थाना पथरी अन्तर्गत कतिपय व्यक्तियों की शराब पीने अथवा किसी अन्य कारण से हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उन्हें जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन अन्दर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।
अतः एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में, यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य एवं वयान प्रस्तुत करना चाहता है या लिखित रूप में अपना बयान दर्ज कराना चाहता है, तो वे एक सप्ताह के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कलैक्ट्रेट भवन रोशनाबाद, हरिद्वार स्थित उप जिला मजिस्ट्रेट / उप जिलाधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करा सकता है अथवा सूचना प्रस्तुत कर सकता है।