क्राइम: ई-रिक्शा चालक से अवैध वसूली के मामले में बजरंग दल नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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प्रति रिक्शा 11000 की थी मांग

हरिद्वार। ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली के मामले में बजरंग दल के जिला संयोजक एवं बजरंगी ई रिक्शा यूनियन रोड़ी बेलवाला के अध्यक्ष के खिलाफ कनखल पुलिस ने प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ज्ञात रहे कि शहर में ई रिक्शा के चलने को लेकर यातायात पुलिस की ओर से रूट वार व्यवस्था की गई है। ई-रिक्शा का रूट तय करने के बाद एक दिसम्बर से नये नियमों का पालन शुरू कराया गया,इस सम्बन्ध में शुक्रवार को पुलिस के समक्ष कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ यूनियन से जुड़े पदाधिकारी ई-रिक्शा चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। अवैध वसूली की बात सामने आने के बाद एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी क्राइम रेखा यादव को ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। ई रिक्शा चालक दीपक तनेजा शनिवार को कनखल थाना पहुचकर बताया कि वह अपने साथियों के साथ बजरंगी ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष नवीन तेवर के पास पहुंचा, जब उन्होंने यूनियन से जुड़ने की बात कही, तब उनसे प्रति रिक्शा 11000 की मांग की गई। इसके साथ-साथ प्रतिदिन 20 टोकन देने को कहा। उन्होंने जब इस बात का विरोध किया तब उनके साथ गाली गलौज करते हुए हत्या की धमकी दी गई। इस संबंध में कनखल थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार चौहान ने पूरे मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद आरोपी बंजरगी ई-रिक्शा यूनियन अध्यक्ष सह बजरंग दल नेता के खिलाफ अवैध वसूली करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।