क्राइम न्यूज़: दुष्कर्म करने का आरोपी युवक दोषी करार, बीस वर्ष की कैद की सजा

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हरिद्वार। 12 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने विरोध करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने व पोक्सो एक्ट के मामले में एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद व 42000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद्र चैाहान के अनुसार 17 सितंबर 2021 की सुबह 9ः00 बजे पीड़ित 12 वर्षीय बालक मंगलौर की ओर से साइकिल पर अपने घर जा रहा था, रास्ते में आरोपी युवक सामान उठाने के बहाने पीड़ित बालक को रोका,तथा साईकिल से उतरने पर झाड़ियों में ले गया,जहां आरोपी युवक ने पीड़ित बालक के साथ अनैतिक दुष्कर्म किया था। यही नहीं आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट कर उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी युवक ने पीड़ित बालक घायल कर वहां छोड़कर भाग गया थां। किसी तरह पीड़ित बालक मुख्य मार्ग पर पहुंचा,मौके पर मौजूद राहगीर उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखकर हायर सेंटर रैंफर कर दिया था। घटना के 3 दिन बाद पीड़ित वालक के होश में आने पर उसने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। अगले दिन सुबह शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी मोनिस पुत्र जहीर निवासी मोहल्ला बंदरटोला,मंगलौर के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर जेल भेजा था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी करते हुए 8 गवाह पेश किए।