क्राइम न्यूज़: हरिद्वार जनपद की अपराधिक ताजा खबरें, यहां देखें

Listen to this article

धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज


हरिद्वार। धोखाधड़ी करने के आरोपी की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी व अधिवक्ता विकास मलिक ने बताया कि रिपोर्ट करता महिला का एक फ्लैट शिवलोक कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार में स्थित है। महिला के फ्लैट में आरोपी गोपाल गिरी गोस्वामी उर्फ बबलू पुत्र जय गिरी गोस्वामी निवासी ई-10 सी शिवलोक कॉलोनी रानीपुर हरिद्वार ने वर्ष 2015 में किराए पर लिया था। जुलाई 2021 में वादिनी को पता चला था कि किराएदार गोपाल गिरी गोस्वामी ने विद्युत विभाग में फ्लैट को खरीद लेने की बात कहते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। जबकि उसके द्वारा आरोपी गोपाल गिरी गोस्वामी को कभी भी अपना फ्लैट नहीं बेचा गया है। आरोप है कि गोपाल गिरी गोस्वामी ने वादनी बुलाडे के मकान का फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया और उसका असल के रूप में प्रयोग कर लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। जबकि बचाव पक्ष ने बताया कि वादिनी बुला डे ने उनके साथ फ्लैट बेचने का एग्रीमेंट किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने आरोपी गोपाल गिरी गोस्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

चोरी की योजना बना रहे तीन गिरफ्तार

हरिद्वार। नगर कोतवाली पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ब्लेड बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अपर उपनिरीक्षक राधाकृष्ण रतूड़ी,हेडकांस्टेबल संजय पाल व कांस्टेबल रमेश चौहान हरकी पैड़ी पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कांगडा पुल के नीचे संदिग्ध अवस्था में चोरी की योजना बना रहे 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से ब्लेड बरामद हुए। पूछताछ में उन्होंने मनोज सुनार पुत्र राम सिंह निवासी पंतद्वीप पार्किगं हरिद्वार, अखिलेश पुत्र इंद्रजीत निवासी केशव बस्ती डोईवाला व अक्षय पुत्र पहल सिहं निवासीlook p जौनपुर सूदान थाना इंन्द्रे जिला करनाल हरियाणा बताए। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकद्मा दर्ज किया गया है।


धोखाधड़ी के आरोपी पांच हजार के ईनामी दंपत्ति गिरफ्तार

हरिद्वार। गाड़ी और मकान बेचने के नाम पर लाखों रूपए की धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहे पति पत्नि को नगर कोतवाली पुलिस व सीआईयू रूड़की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर पुलिस ने पांच-पांच हजार रूपए का ईनाम घोषित किया था। शिवालिक नगर निवासी तनुज पंवार ने बीते वर्ष अप्रैल में अरूण कुमार सैनी पुत्र ओमप्रकाश सैनी निवासी भागीरथी गंगा विहार भूपतवाला मूल निवासी ग्राम जंढेडी बाजार जिला सहारनपुर उ.प्र. के खिलाफ नगर कोतवाली में गाड़ी और मकान बेचने के नाम पर 21लाख रूपए की धोखधड़ी करने और पैसे वापस मांगने पर अरूण और उसकी पत्नि पर गाली गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकद्मा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकद्मा दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए। लेकिन आरोपी लगातार ठिकाना बदल कर पुलिस को चकमा देते रहे। लगातार फरार चलने पर पुलिस ने आरोपियों पर पांच-पांच हजार का ईनाम भी घोषित किया था। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और सीआईयू रूड़की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में नगर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा, एसएसाई सतेंद्र सिंह बुटोला,एसआई अनीता शर्मा,सीआईयू रूड़की प्रभारी रविन्द्र शाह, हेडकांस्टेबल सुरेश रमोला,अशोक,कांस्टेबल रविन्द्र खत्री व कमल मेहरा शामिल रहे।