व्यक्ति के सिर में चोट पहुचाने के मामले में चार दोषी करार, सात-सात साल की सजा

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व्यक्ति के सिर में चोट पहुचाने के मामले में चार दोषी करार, सात-सात साल की सजा
हरिद्वार। मामूली से बात को लेकर एक व्यक्ति को सिर में चोटें पहुंचा कर मारने वाले चार आरोपियों को दोषी पाते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने सात साल की कैद तथा 17,500रुपए जमाने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 16अक्टूबर 2015 को आरोपी सालीम पुत्र खुरशैद व उसका भाई रियाजुल और आकिल पुत्र आबू उर्फ जमशेद व उसका भाई कामिल निवासी ग्राम मुंडलाना मंगलौर अपने मकान के बाहर 7ः00बजे करीब शाम को सड़क पर चारपाई बैठ कर शराब पी रहे थे और आपस में गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे। आरोपियों के मकान के सामने शहजाद का मकान था। शहजाद ने घर के अंदर से ही आरोपियों को गाली गलौज करने से मना किया तो चारों आरोपी लाठी डंडे लेकर शहजाद के घर में घुस गए थे। अकिल व कामिल ने लाठी डंडों से तथा रियाजुल ने शहजाद को पीछे से पकड़ लिया था और सालीम ने लोहे की रोड से उसके सिर पर वार किया था। सिर में गहरी चोट लगने के कारण शहजाद मौके पर ही बहस होकर गिर पड़ा था। है। शोर गुल होने पर पड़ोस के रहने वाले तथा राहगीरों के मौके पर आ जाने पर चारों आरोपी शहजाद को पुलिस को रिपोर्ट करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। मौके पर पहुंचा अनीश अपने भाई शहजाद को लेकर थाने मंगलौर पहुंचा था। जहां से उसे मंगलौर अस्पताल भेज दिया था लेकिन उसकी गम्भीर हालात को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया था। मेरठ के अस्पताल में इलाज के दौरान 20अक्टूबर 2015 को शहजाद की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई अनीश ने कोतवाली मंगलौर में दर्ज कराई थी मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 11 तथा दो गवाह पेश किए गए।