*पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था*
दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
हरिद्वार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज,एफटीएससी पारूल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी युवक को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना श्यामपुर क्षेत्र अंतर्गत सपेरा बस्ती निवासी अंकुर पुत्र नरेश के विरुद्ध पीड़िता की मां ने थाना श्यामपुर में अपनी लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस ने अंकुर के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ अंकुर ने दुष्कर्म किया है, घटना के समर्थन में न्यायालय में 6 कवर प्रस्तुत किए गए थे, जबकि बचाव में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया था। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 जनवरी 2020 में श्यामपुर क्षेत्र से 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने अंकुर पुत्र नरेश नाथ निवासी सपेरा बस्ती,चंडीघाट माजरा थाना श्यामपुर के खिलाफ किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। छानबीन के बाद पुलिस ने पीड़िता को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था। पीड़ित किशोरी ने आरोपी युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाने व कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिससे पीड़ित किशोरी गर्भवती हो गई थी। उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में न्यायालय में आरोपपत्र पेश किया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। अपर जिला जज ,एफटीएससी पारुल गैरोला ने पीड़िता को प्राप्त अर्थदंड राशि में से प्रतिकर राशि के रूप में 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। साथ ही न्यायालय के निर्णय की एक कॉपी स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर निर्भया फंड से उचित प्रतिकर धनराशि दिलाने के निर्देश दिए हैं।