हरिद्वार। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के शकील अहमद हत्याकांड में मकान मालिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार ने हत्याभियुक्त आसिफ को उम्रकैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे आरोपी को किशोर घोषित कर पत्रावली अलग कर दी गई थी। शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया मृतक की पत्नी शमीना स्थायी निवासी रावली महदूद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि सात दिसंबर 2020 को दिन में तीन बजे उसके पति शकील अहमद अपनी बाइक पर घर से निकले थे। शाम तक घर नहीं लौटे। उनका मोबाइल फोन बंद था। काफी तलाश करने के बाद गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शक जताने पर आरोपी आसिफ को बुलाकर पूछताछ की गई। आरोपी ने पैसे के लालच में अपने किरायेदार शकील अहमद की नहर में फेंककर हत्या करने की बात स्वीकारी। हत्यारोपी ने पुलिस को बताया था कि उसने अपने किरायेदार मृतक शकील अहमद से उधार कहकर पांच लाख रुपये मांगे थे लेकिन अगले दिन मृतक अपने चेक वापस मांगने लगा था। जिस पर हत्यारोपी ने अपने किशोर साथी के साथ मिलकर शकील अहमद की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी आसिफ पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम सलेमपुर दादूपुर थाना रानीपुर के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने के आरोप में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जबकि पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में ग्यारह गवाह पेश किए।
2022-11-07