हरिद्वार: 13वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रमणि राय ने आरोपी अधेड़ व्यक्ति को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कठोर कारावास व 10हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक अगस्त 2018 को कोतवाली लक्सर क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ आरोपी अधेड़ व्यक्ति ने अश्लील हरकतें की थी। घटना वाले दिन आरोपी की पुत्री पीड़िता को अपने खेत में पशुओं के घास गन्ने के पत्ते लेने के लिए ले गई थी।दोनों एक एक गन्ने के पत्ते की गठरी घर लेकर आ गई थी। पीड़िता की दूसरी गठरी खेत में रह गई थी। जिसपर आरोपी की पुत्री ने अपनी सहेली पीड़िता को अपने पिता के साथ खेत में गठरी लाने के लिए भेज दिया था। खेत में पहुंचकर आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। शोर मचाने पर आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबाया था। शोर मचाने पर पड़ोसी महिला मौके पर आ गई थी। आरोपी उस महिला को देखकर मौके से फरार हो गया था। घर लौटकर पीड़िता ने सारी बात अपनी भाभी को सुनाई थी। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र सिंह पुत्र हरनाम सिंह ग्राम केवलपुरी लक्सर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र सिंह को को तीन साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
2024-10-08