उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थाई राहत दिए जाने को लेकर साल 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए एक बार फिर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। धामी मंत्रीमंडल की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

* नगर पालिकाओं के लिए राहत: उत्तराखंड के नगर निकायों और प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश के तहत मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत देने के लिए इसकी अवधि को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
* जल संसाधनों पर शुल्क: अब ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स वाटर के इस्तेमाल पर शुल्क देना होगा। इसके लिए जल मूल्य दर भी निर्धारित की जाएगी।
* शिक्षा विभाग में संशोधन: उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी मिली है।
* मुफ्त गैस योजना: मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है।
* लकड़ी की रॉयल्टी: लकड़ी की प्रजातियों की रॉयल्टी में संशोधन किया गया है और इसके रेट निर्धारण के लिए आईआईएम, काशीपुर से अध्ययन कराया जाएगा।
* विधानसभा सत्र: विधानसभा सत्र के सत्रावसान को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:

* उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका विकेंद्रीकृत सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी गई है।
* वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा देने के लिए संबंधित नियमावली में संशोधन किया गया है।
ये निर्णय राज्य के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम है।