किशोरी से छेडछाड के मामले में दोषी को पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा
हरिद्वार: किशोरी को छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल के कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया किContinue Reading