हरिद्वार। उत्तरी हरिद्वार में साल 2012 में युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसकी पत्नी के प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोप है कि सजा सुनते ही प्रेमी तैश में आ गया और सरकारी अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कुमार गुप्ता ने शिकायत देकर बताया कि वह चार अक्टूबर को न्यायालय में सहायक जिला शासकीय पद पर कार्य कर रहे थे। सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय में ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्रेमिका के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोपित बिजेन्द्र कुमार निवासी सलूनी पीर माजरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की सुनवाई का मामला लंबित चला रहा है। चार अक्टूबर को सुनवाई के दौरान शाम चार बजे आरोपित बिजेन्द्र कुमार को न्यायिक हिरासत में होने के कारण निर्णय सुनाने के लिए हवालात से तलब किया। नीरज कुमार गुप्ता का कहना है कि अभियुक्त को न्यायालय ने धारा 302, 328 में दोष सिद्ध किया था। जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अधिवक्ता नीरज का कहना है कि आदेश सुनाए जाने के बाद न्यायाधीश विश्राम गृह में चले गए और आरोपित बिजेंद्र तैश में आ गया। जिसके बाद बिजेंद्र ने धमकी दी कि सजा कराने पर वह जेल से आते ही अधिवक्ता की हत्या कर देगा। उस समय न्यायालय में एक अन्य अधिवक्ता अशोक शर्मा, अजरा कोमल समेत अन्य अधिवक्ता, न्यायालय का स्टाफ व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सुरेश नेगी व गारद के सिपाही मौजूद थे। एसएचओ सिडकुल प्रमोद उनियाल ने बताया कि अधिवक्ता की शिकायत पर बिजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
2021-10-05