कुल्हाड़ी से पत्नी का हत्यारोपी पति की जमानत याचिका अपर जिला जज ने खारिज की

Listen to this article

कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति की जमानत अर्जी तृतीय अपर जिला जज संजीव कुमार ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि पथरी क्षेत्र के गांव शिवगढ़ में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। जिस पर मृतका ममता के परिजनों ने पथरी थाने में हत्यारोपी जगपाल पुत्र आशा निवासी ग्राम शिवगढ़ थाना पथरी, हरिद्वार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस को बताया था कि उसकी लड़की ममता की शादी करीब 15 वर्ष पहले आरोपी जगपाल के साथ हुई थी। उनके पांच बच्चे भी हैं। आरोपी दामाद जगपाल पर बच्चों को व अपनी पत्नी को मारना पीटना व परेशान करने का आरोप लगाया था। जिससे तंग होकर ममता अपने मायके महाराजपुर गांव में चली जाती थी। आरोप लगाया था कि आरोपी जगपाल बहाने बाजी बनाकर उसे वापस ले आता था। उसने ममता को परेशान करना नहीं छोड़ा था। एक फरवरी 2021की सुबह कहासुनी होने पर आरोपी जगपाल ने ममता की कुल्हाड़ी से चोटें पहुंचा कर हत्या करने का आरोप लगाया था। अगले दिन पुलिस ने आरोपी जगपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई करने के बाद अपर सेशन कोर्ट ने आरोपी जगपाल की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।