शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, और ₹50 हजार भी लिए, मुकदमा दर्ज

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कोतवाली रानीपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर शादी का झांसा देकर सिडकुल स्थित एक कंपनी में कार्य करने वाली युवती से दुष्कर्म करने के मामलेमें मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि दुष्कर्म के दौरान अश्लील वीडियो और फोटो भी क्लिक कर लिए गए। रानीपुर पुलिस के अनुसार भगवानपुर क्षेत्र की रहने वाली एक युवती सिडकुल की एक कंपनी में जुलाई तक कार्यरत थी। कंपनी में काम करने के दौरान युवती की पहचान अंकुर कुमार पुत्र बाबूराम निवासी लेबर कालोनी भेल सेक्टर पांच से हो गई। अंकुर कंपनी में आपरेटर था। नजदीकियां बढ़ने पर अंकुर ने युवती को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए। साथ ही अश्लील वीडियो व फोटो भी बना ली। वीडियो व फोटो को वायरल करने की धमकी देते हुए अंकुर ने युवती से बहन की शादी के लिए 50 हजार रुपये ले लिए। आरोप है कि बाद में भी अंकुर ने दो लाख रुपये वसूले। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि 16 नवंबर को अंकुर के चचेरे भाई ने शादी की तारीख तय करने के लिए उसे घर बुलाया। यहां अंकुर कुमार, पिता बाबूराम, माता लोकेश, अंकित, अक्षय, बहन हेमलता व प्रीति, ताऊ जयपाल, बेटा सतेंद्र, ताई संती ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने कार्रवाई नहीं होने पर युवती ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा के अनुसार मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।