देहरादून (अमित रतूड़ी) ऋषिकेश से निर्वाचित विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आरोप है कि उन्होंने चुनाव के समय मतदाताओं को लुभाने के लिए विवेकाधीन कोष का प्रयोग किया।ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं।
उल्लेखनीय है कनक धन्नै ने इस मामले में हाईकोट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका के साथ विवेकाधीन कोष के चुनाव में उपयोग के प्रमाणों को देखकर कोर्ट ने इस पर गंभीर रूख दिखाया।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जांच करने और मामला सही मिलने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश दिया है। इस मौके पर राज्य सरकार, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्पीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कोषागार अधिकारी और विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को पक्षकार बनाया गया है।