हाईकोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने लिया निर्णय
हरिद्वार:(सूचना) जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन – 2022 श्री विनय शंकर पाण्डेय ने अवगत कराया है कि उपायुक्त राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 806 दिनांक 26.09.2022 जो दिनांक 26.09.2022 को अपराह्न को प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखंड में योजित स्पेशल अपील संख्या-322/2022 डा0 दीन दयाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.092022 की प्रति संलग्न कर प्रस्तर-15 में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया है- “15. We further make it clear that the employees of respondent no. 4 university shall not be detalled for any further election duty in relation to the election process in questions, or in relation any other elections.”
इस संबंध में यह विदित है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में दिनांक 26.09.2022 को मतदान गतिमान है, जो लगभग समाप्ति पर है, ऐसी स्थिति में दिनांक 26.09.2022 में जोनल/सैक्टर मजिस्ट्रेट तथा पोलिंग पार्टियों में तैनात गुरुकुल विश्वविद्यालय के कार्मिकों को कार्यमुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।
अतः मा० उच्च नैनीताल, उत्तराखंड में योजित स्पेशल अपील संख्या-322/2022 डॉ दीन दयाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2022 में दिनांक 28.09.2022 से प्रारम्भ हो रही मतगणना ड्यूटी में कार्यरत गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के समस्त कार्मिकों जो गणना सुपरवाईजर तथा गणना सहायक के रूप में लगाये गये हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निर्वाचन ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।
यह आदेश मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखंड में योजित स्पेशल अपील संख्या-322/2022 डॉ दीन दयाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के क्रम में अनुपालनार्थ जारी किये जा रहे हैं।