क्राइम न्यूज़: दहेज हत्या मामले में दोषी पति को दस साल की कठोर कैद

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विवाहिता की हुई संदिग्ध हालात में मौत

हरिद्वार। दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता को फांसी लगाकर जान से मारने व दहेज उत्पीड़न के मामले में जिला जज एसके त्यागी ने पति को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 25 दिसंबर 2021 को रानीपुर विकास नगर कॉलोनी,सलेमपुर महदूद में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर मृतक महिला के पिता अजयपाल सिंह निवासी गांव परसरा जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश व अन्य लोग पुत्री की ससुराल पहुंचे थे। अपनी तहरीर में अजयपाल सिंह ने पुलिस को बताया था कि माह जून 2021 में पुत्री की शादी अमित सिंह पुत्र शिवराज सिंह निवासी ग्राम महुआ पाठक थाना सिंधौली जिला शाहजहांपुर यूपी के साथ की थी। शादी में वादी पक्ष ने साढ़े तीन लाख रुपये व सामान उपहार स्वरूप दिया था। लेकिन शादी में दिए गए दान दहेज से आरोपी पति अमित सिंह, ससुर शिवराज सिंह, सास व तीन ननद खुश नही थे। लगातार उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित कर एक बुलेट मोटरसाइकिल व एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे। मना करने पर आरोपियो ने पुत्री के साथ मारपीट की थी।घटना के कुछ दिन पूर्व ही आरोपी मृतका को अपने साथ ससुराल लेकर गए थे। उसके बाद आरोपियों ने दहेज के लिए पुत्री की फांसी लगाकर कर हत्या कर दी थी।मृतका के पिता ने दामाद अमित सिंह व उसके पिता शिवराज सिंह,माता, तीन बहनें व जीजा हरिओम पर दहेज की मांग पूरी नही होने पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी अमित सिंह के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। मामले में गवाही के दौरान पीड़ित पक्ष के गवाहों ने विवेचना के समय दिए गए बयानों का समर्थन नहीं किया। गवाहों ने अमित सिंह व उसके परिजनों पर दहेज के लिए प्रताड़ित व फांसी पर लटकाकर जान से मारने की पुष्टि नहीं की थी। न्यायालय ने अन्य परिस्थितजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति अमित सिंह को दोषी ठहराया है।