हरिद्वार।: 14वर्षीय लड़की से बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे एफटी एससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20वर्ष के कठोर कारावास व 15हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 18जुलाई 2020 को कोतवाली नगर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की पावन धाम स्थित चाय की दुकान पर जा रही थी। काफी देर तक दुकान पर नही पहुंची तो उसके पिता ने तलाश करना शुरु किया। बाद में पता चला था कि उसकी लड़की को आरोपी राकेश कुमार बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। लड़की के पिता ने आरोपी राकेश कुमार पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम बिंगी जिला सुलतानपुर यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने घर पहुंचकर बताया था कि आरोपी उसे जालंधर पंजाब अपनी बहन के घर ले गया था। जहां बिना मर्जी से मंदिर में शादी कर उसके साथ गलत संबंध बनाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था मामले में वादी पक्ष ने सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को 20वर्ष कठोर कैद व 15हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
2024-10-28